बालिकाओं को स्वयं को सुरक्षित रखने के उपाय, पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, गुड-टच बैड-टच,तथा चाइल्ड हैल्पलाईन 1098 के मामले में जानकारी दी
रूद्रपुर। जिलाधिकारी उदयराज सिंह और मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को शहर के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में बाल सुरक्षा को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किया। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन ने बालिकाओं को स्वयं को सुरक्षित रखने के उपाय, पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, गुड-टच बैड-टच,चाइल्ड हैल्पलाईन 1098 क संबंध में समेत कानूनी प्रावधानों की जानकारी रखने के साथ-साथ जागरूक नागरिक बनने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कराया कि किसी भी प्रकार का बाल उत्पीडन का मामला संज्ञान में आने पर 1098, 112 नंबर पर तत्काल कॉल किया जा सकता हैं तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर पॉक्सोे-ई बॉक्स के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती हैं। इस मौके पर चाँदनी रावत ने चाइल्ड हैल्पलाईन से संबन्धित विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया कि चाइल्ड हैल्पलाईन बच्चों के लिए निशुल्क आपातकालीन सेवा हैं तथा जरूरत मंद बच्चों, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को काउंसलिंग भी प्रदान की जाती हैं। शिविर में किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड के संबन्ध में भी जानकारी दी गयी। कार्यशाला में विद्यालय के अध्यापक व बालिकाएं मौजूद रहे।