जिला उपभोक्ता फोरम ने 45 दिन के भीतर भुगतान करने के आदेश दिए
रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए प्रतिवादी को 45 दिन के भीतर भुगतान करने के आदेश दिए। 46वीं वाहिनी पीएसी के रहने वाले जीवन सिंह कनवाल ने बताया कि सात जनवरी 2024 को उसने पाल कंप्यूटर से एक नया सीपीयू खरीदा था। जिस पर फर्म ने 10 हजार का कोटेशन और एक हजार रुपये का पुराना सीपीयू खरीदा था। नया सीपीयू बताते हुए सीपीयू लगाकर 7800 रुपये यूपीआई कर दिए। 9 जनवरी को जब सीपीयू खराब हुआ और जैसे ही सीपीयू खोला तो अंदर पार्टस पुराने व जंक लगे हुए थे। जब इस संबंध में जानकारी जुटाई। तो फर्म स्वामी आनाकानी करने लगा। इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। प्रकरण की सुनवाई जिला उपभोक्ता फोरम में हुई। फोरम अध्यक्ष राजीव कुमार खरे,सदस्य नवीन चंद्र चंदोला, डॉ. मनीला की खंडपीठ ने फर्म को 45 दिन के अंदर 9900 रुपये,पांच हजार रुपये मानसिक क्षति और 2000 रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया।
